प्रश्न:- मेरी 3rd ग्रेड अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई है और मेरे नियुक्ति से पूर्व मेरा B. Ed दो वर्षीय कोर्स का द्वितीय वर्ष चल रहा है। क्या मुझे उक्त B. Ed को पूर्ण करने की अनुमति मिल जाएगी ?
यह भी बताये कि उक्त कोर्स को पूर्ण करने के लिए कौन सा अवकाश स्वीकृत कराना पड़ेगा व वह अवकाश कौन सेक्शन करेंगे ?
उत्तर:- (1)वित्त विभाग के आदेश दिनांक 08.08.2019 के बिंदु संख्या 5 एवं आदेश दिनांक 06.01.2020 के बिंदु संख्या 2 के अनुसार प्रोबेशन काल मे उच्च अध्ययन या परीक्षा तैयारी हेतु अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता था।
(2) आज दिनांक 22.02.2021 को वित्त विभाग ने इस बाबत संशोधित मेमोरेंडम जारी कर प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिकों को राहत प्रदान की है।
(3) अब वित्त विभाग ने यह निर्णय लिया है कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु कार्मिक जो परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति से पहले किसी नियमित पाठ्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उपरोक्त पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए असाधारण/अवैतनिक अवकाश हेतु आवेदन करता है तो प्रोबेशनर कार्मिक को पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु आवश्यक अवधि के लिए असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।
(4)अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने या निकट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए असाधारण/अवैतनिक अवकाश लेने पर लिए गए अवैतनिक अवकाश के बराबर परिवीक्षाकाल को आगे बढ़ाया जाएगा।
(5) यदि कोई कार्मिक बिना पूर्व स्वीकृति के इस प्रयोजन के लिए असाधारण/अवैतनिक अवकाश पर प्रस्थान करता है तो इसे स्वेच्छा से अनुपस्थिति के रूप में माना जाएगा और कार्मिक अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
(6) इस ज्ञापन को जारी करने से पहले एवं प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले के अध्ययन के सतत पाठ्यक्रम को पूरा करने या निकट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से सम्बन्धित असाधारण अवकाश स्वीकृति के लंबित मामलों को नियुक्ति प्राधिकारी और प्रशासनिक विभाग द्वारा इस आदेश के संदर्भ में तय किया जा सकता है अर्थात नियुक्ति अधिकारी/प्रशासनिक विभाग द्वारा इस प्रकार के अवकाश कार्मिक/विभागीय हित में स्वीकृत किए जा सकेंगे।
नोट-उक्त शिथिलन केवल उन कार्मिकों के लिए ही है जो प्रोबेशन में नियुक्ति से पूर्व से ही किसी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे थे। सेवा में नियुक्ति के बाद किसी नियमित पाठ्यक्रम के लिए असाधारण/अवैतनिक अवकाश के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 08.08.2019 एवं 06.01.2020 के ही प्रावधान लागू होंगे अर्थात सेवा में नियुक्ति के बाद अध्ययन/परीक्षा तैयारी हेतु अवैतनिक अवकाश देय नही होगा।

श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा प.स. – किशनगंज जिला – बाराँ
एडमिन पैनल
पे मैनेजर इन्फो ग्रुप
कृपया यह बताने की कृपा करें कि यदि नियुक्ति के बाद प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरा हो तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अवैतनिक अवकाश मिल जाएगा या नहीं
Sir mai ak lab assistant hu meri niyukti 2020 mai hui jabki meri bed 2019 mai join kar li thi to kya mai avkash le sakta hu agar mai le sakta hu kaise apply karu aur ye kab se start ho rahe h